Bihar Jamin Registry Naya Niyam 2026:-अगर आपने साल 2026 में बिहार में नई जमीन खरीदी है, तो उसका दाखिल-खारिज (Mutation) कराना सबसे महत्वपूर्ण काम है। जब तक दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, सरकारी रिकॉर्ड में जमीन आपके नाम नहीं चढ़ती और न ही आप अपने नाम से रसीद काट सकते हैं।
आज के इस लेख में हम जानेंगे कि Bihar Bhumi पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो।
दाखिल-खारिज (Mutation) क्या है और क्यों जरूरी है?
Bihar Jamin Registry Naya Niyam 2026
जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, तो रजिस्ट्री ऑफिस में सिर्फ जमीन की ‘बिक्री’ दर्ज होती है। राजस्व विभाग के रजिस्टर (जमाबंदी) में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को ही दाखिल-खारिज कहते हैं। इसके बिना आप भविष्य में जमीन को बेच नहीं पाएंगे और न ही उस पर लोन ले सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
केवाला (Sale Deed): जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी (PDF फॉर्मेट में, 2 MB से कम)।
खतियान/पुराना केवाला: अगर विक्रेता के नाम पर जमाबंदी नहीं है।
मोबाइल नंबर: ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए।
आधार कार्ड: खरीदार और विक्रेता दोनों का।
Bihar Jamin Dakhil Kharij 2026 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
स्टेप 1: बिहार भूमि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं।

- Registration पर क्लिक करें।

- अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पता भरकर अपना अकाउंट बना लें।
- अगर पहले से अकाउंट है, तो मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर Login करें।
स्टेप 2: अंचल और जिले का चयन
लॉगिन करने के बाद, ‘Apply New Mutation’ विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ अपने जिले और अंचल (Block) का चुनाव करें जहाँ आपकी जमीन स्थित है।
स्टेप 3: खरीदार और विक्रेता का विवरण (Bayer & Seller Detail)
- Applicant Detail: यहाँ खरीदार का नाम, पिता/पति का नाम और संबंध दर्ज करें।
- Document Detail: केवाला पर दिया गया Deed Number, तारीख और रजिस्ट्री ऑफिस का नाम भरें।

- Buyer & Seller Detail: जमीन खरीदने और बेचने वाले की पूरी जानकारी (नाम, जाति, पता, आधार) सावधानीपूर्वक भरें।
स्टेप 4: प्लॉट और चौहद्दी की जानकारी
अपने केवाला को देखकर जमीन का खाता, खेसरा (प्लॉट नंबर), रकबा (एकड़/डिसमिल) और चौहद्दी (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन है) भरें।
नोट: यदि आप रजिस्ट्री के 90 दिनों के बाद आवेदन कर रहे हैं, तो ‘Delay Reason’ में देरी का सही कारण जरूर लिखें।
स्टेप 5: दस्तावेज अपलोड और फाइनल सबमिट
सभी पेजों को एक ही PDF फाइल (2 MB के अंदर) में स्कैन करें। ‘Upload Document’ सेक्शन में इसे अपलोड करें और मोबाइल पर आए OTP के जरिए फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
Official Website:- Click Here
दाखिल-खारिज का स्टेटस कैसे चेक करें?
आवेदन करने के बाद आपको एक Case Number मिलेगा। स्टेटस चेक करने के लिए:
- बिहार भूमि पोर्टल पर ‘दाखिल-खारिज आवेदन की स्थिति देखें’ पर क्लिक करें।
- अपना जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष (2025-26) चुनें।
- केस नंबर डालकर सर्च करें। यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका आवेदन कर्मचारी, RO या CO में से किसके पास पेंडिंग है।
निष्कर्ष:– बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज अब पूरी तरह डिजिटल है। सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ आप इसे आसानी से खुद भी कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. दाखिल-खारिज होने में कितना समय लगता है? सामान्यतः इसमें 30 से 45 दिनों का समय लगता है, लेकिन दस्तावेजों की जांच के आधार पर यह कम या ज्यादा हो सकता है।
2. अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? रिजेक्शन का कारण ‘View Status’ में जाकर देखें। सुधार करके दोबारा आवेदन करें या अपने अंचल अधिकारी (CO) से संपर्क करें।
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